रेवाड़ी। महिला विकास निगम के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की गई है।
इसके तहत बैंकों के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत रेवाड़ी में 2025-26 में 74 महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली व हरियाणा की स्थायी निवासी महिला इस योजना के लिए पात्र होंगी।
आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है और आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर न हो। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से योजना के तहत जनरल श्रेणी की महिला को 10 हजार रुपये और अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे, इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों की दो-दो प्रतियां आवश्यक है।
योजना के तहत ें परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फ़ूड स्टॉल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के लिए ऋण दिए जाएंगे। संवाद