नाहड़ विकास खंड के गांव सुरहेली में नियमों को ताक पर रखकर रास्ते का निर्माण कराने के मामले उपायुक्त ने गांव की सरपंच अंजूबाला को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया। इस संबंध में सोमवार को बीडीपीओ कार्यालय में आदेश पहुंच गए।
मालूम हो कि गांव निवासी होशियार सिंह ने उपायुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि गांव की सरपंच अंजू बाला नियमों को ताक पर रखकर रास्ते का निर्माण किया। उन्होंने इसकी शुरूआत में ही जानकारी दी अधिकारियों को दी। इसके बावजूद सरंपच ने पद का दुरुपयोग करते हुए रास्ते का निर्माण कराया। जांच के बाद डीसी ने सरपंच को निलंबित कर दिया। वहीं, सरंपच अंजूबाला ने बताया कि उसके पास ऐसे कोई आदेश नहीं आए है। कुछ ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। इसके अलावा उस पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है।