रेवाड़ी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शहबाजपुर पदैयावास में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को पाॅक्सो एक्ट के बारे में जानकारी दी गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं प्राधिकरण की अध्यक्ष संगीता राय सचदेव के निर्देश पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे की देखरेख में कार्यशाला आयोजित की गई।
इसमें अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा ने विद्यार्थियों को बताया कि पॉक्सो एक्ट 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत पीड़ित बच्चे की पहचान सार्वजनिक करना कानूनी अपराध है।
उन्होंने बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने पॉक्सो एक्ट, नशा मुक्ति और बाल विवाह विषयों पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर जागरूकता का संदेश दिया।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने और बाल विवाह नहीं करने की शपथ दिलाई गई। हरीश कुमार शर्मा ने बताया कि कानूनी जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01274-220062 तथा निशुल्क कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।