डीसी यशेंद्र सिंह ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा जिले में बनाए 38 परीक्षा केंद्रों पर 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक होने वाली पुरुष कांस्टेबल (जीडी) की परीक्षा के मद्देनजर जिले के परीक्षा केंद्रों पर लागू किए गए हैं।
डीसी ने आदेशों में कहा है कि परीक्षा के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाइल फोन, वाईफाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही 5 या इससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति होगी। वहीं परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की सभी दुकानें व कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे।