रेवाड़ी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में घायल सब्जी विक्रेता को 1,74,294 रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। अधिकरण की पीठासीन अधिकारी संगीता राय सचदेव ने राष्ट्रीय बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं।
ब्याज की गणना याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान होने तक की जाएगी। गुरुग्राम जिले के बोहड़ा कलां निवासी राजेंद्र सिंह वर्तमान में धारूहेड़ा के सेक्टर-6 स्थित गांव गढ़ी अलावलपुर में रह रहे हैं। 27 जुलाई 2022 को वह एनएच-48 पार करने के लिए सड़क किनारे खड़े थे।
इसी दौरान तेज और लापरवाही से चलाई जा रही मोटरसाइकिल ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें चोटें आईं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अधिकरण ने उपचार खर्च, एंबुलेंस, विशेष आहार, देखभाल, आय के नुकसान और शारीरिक पीड़ा सहित विभिन्न मदों में मुआवजा निर्धारित किया। बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर राशि ब्याज सहित उनके बैंक खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद