रेवाड़ी। बिना किसी उचित कारण के ट्रेन की चेन खींचने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) जोगिंद्री की अदालत ने 7 मार्च को सुनाया।
मामले के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से आदर्श नगर निवासी प्रदीप के खिलाफ शिकायत दी गई थी कि 4 सितंबर 2025 को रेवाड़ी रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रेन नंबर 54019 में सफर के दौरान बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींच दी थी। इससे ट्रेन को बीच में रोकना पड़ा और रेलवे संचालन प्रभावित हुआ।
रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत यह कृत्य दंडनीय अपराध माना जाता है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया और उसे नोटिस दिया गया। सुनवाई के दौरान प्रदीप ने अदालत के समक्ष अपना दोष स्वीकार कर लिया।
अदालत ने आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रदीप ने अदालत में ही जुर्माना जमा कर दिया जिसके बाद अदालत ने उसे तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।