धारूहेड़ा। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी कर के बकायेदारों को राहत देते हुए वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी कर पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ 31 अगस्त तक लिया जा सकेगा।
नगरपालिका धारूहेड़ा के सचिव सुमित कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को 31 अगस्त तक अपना बकाया प्रॉपर्टी कर जमा करना होगा। इसके साथ ही संपत्ति कर बकाया भुगतान एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण कराना भी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि यह एकमुश्त विशेष छूट केवल एक बार के लिए दी जा रही है। निर्धारित तिथि के बाद यह सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। इसलिए सभी संपत्ति स्वामियों से अपील है कि वे समय रहते अपना बकाया प्रॉपर्टी कर जमा कर ब्याज में मिलने वाली 75 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं।
सचिव सुमित कुमार ने कहा कि समय पर प्रॉपर्टी कर जमा करने से नगर में सड़क, सफाई, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने सभी करदाताओं से अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र कर जमा कराने का आग्रह किया।