खंड के सभी क्लस्टर मुखिया व निजी विद्यालयों के संचालकों
कोसली। खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बीआरसी के साथ साथ खंड के सभी क्लस्टर मुखिया और निजी विद्यालयों के संचालकों को बुलाया गया। इसमें निजी विद्यालय संचालकों को सरकारी आदेश मानने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। इनके साथ-साथ बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से स्कूल बसों की गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज ना हो।
स्कूल बस कंडक्टर व ड्राइवर चलती बस में मोबाइल का फोन प्रयोग न करें। स्कूल बस कंडक्टर व ड्राइवर वर्दी और पहचान पत्र बस चलाते समय प्रयोग करें। सभी निजी विद्यालय जिनके पास कोई भी वाहन है यदि उनकी वैधता समाप्त हो गई है तो उन वाहनों का प्रयोग न करें। सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, बीमा व रोड टैक्स अपने स्तर पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। निजी विद्यालय प्रशासन स्वयं निरीक्षण करें कि उनके सभी वाहन फिट है और उनमें कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में कर्मचारियों को आदेश करें कि कोई भी कर्मचारी अगर शराब का सेवन करता है तो उसकी नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी सभी सीआरसी मुखियाओं की ड्यूटी भी इस कार्य के लिए पहले ही लगाई जा चुकी है। इस बैठक में बीआरसी डॉक्टर राजेंद्र यादव, सभी सीआरसी हैड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन खंड प्रधान संदीप यादव, दिनेश कुमार सहायक, हरिओम शर्मा लिपिक आदि मौजूद रहे।