फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म और धमकाने के मामले में माता-पिता को उम्रकैद

Tue, 04 Aug 2026 12:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रेवाड़ी। पॉक्सो अधिनियम के तहत गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसे धमकाने के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी पिता और मां को आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मनपाल रामावत की अदालत ने दोनों दोषियों को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माने के आदेश दिए।
पिता को बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम की धारा-6 के तहत आजीवन कठोर कारावास मिला है। उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धमकी देने के लिए पिता को भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के तहत दो साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना हुआ।
विज्ञापन

वहीं, सह आरोपी मां को पॉक्सो अधिनियम की धारा-17 के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा मिली है। मां पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मां को भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के तहत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना भी मिला। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन

जांच के दौरान पीड़िता के बयान अदालत में दर्ज किए गए। घटनास्थल का निरीक्षण, चिकित्सकीय जांच और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोषियों के खिलाफ चालान पेश किया था।
सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहियों से दोनों दोषी करार दिए गए। अदालत ने बच्चों के विरुद्ध अपराधों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता बताई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें