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Rewari News: उप चुनाव के लिए नामांकन 24 से

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रेवाड़ी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के पंच व सरपंच के प्रस्तावित उप चुनाव के कार्यक्रम लिए अधिसूचना जारी की है।
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इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू हो जाएगी। जो शुक्रवार 30 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर सांय 3 बजे तक जारी रहेगी। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जाएंगे। उप-चुनाव के लिए मतदान रविवार 15 जून को होगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि जिला रेवाड़ी की पंचायती राज संस्थाओं के 22 पंच, 1 सरपंच और 1 सदस्य पंचायत समिति के उप-चुनाव होंग।
इनमें नाहड़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर-5, नाहड़ ब्लॉक के गांव श्याम नगर में सरपंच पद व गांव गुजरवास के वार्ड नंबर-2 में पंच पद, खंड बावल के गांव रघुनाथपुरा के वार्ड नंबर-6 में पंच पद, आनंदपुर के वार्ड नंबर-7, धारण के वार्ड नंबर-7, नांगली परसापुर के वार्ड नंबर-1 में पंच पद का चुनाव होना है।
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खंड डहीना के गांव जैनाबाद के वार्ड नंबर-13, ढाणी जरावत के वार्ड नंबर-6, कंवाली के वार्ड नंबर-10 में पंच पद, खंड धारूहेड़ा के गांव रालियावास के वार्ड नंबर-5, डवाना के वार्ड नंबर-3, लाधूवास गुर्जर के वार्ड नंबर-1 में, बालियर कलां के वार्ड नंबर-2 में पंच पद, खंड जाटूसाना के गांव कन्होरी के वार्ड नंबर-4 व 5 में पंच पद, खोल ब्लॉक के गांव सुंदरोज के वार्ड नंबर-7, माजरा मुश्तल भालखी के वार्ड ने 1 में पंच पद का चुनाव होगा।
, रेवाड़ी खंड के गांव नयागांव के वार्ड नंबर 4 व 8, घुरकावास के वार्ड नंबर 3, गिन्दोखर के वार्ड नंबर 5, बैरियावास के वार्ड नंबर 6 व ठोठवाल के वार्ड नंबर 1 में पंच पद के लिए उप चुनाव होंगे।
सोमवार 19 मई को नामांकन प्राप्त करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। उप-चुनाव की अधिसूचना के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में जहां उप चुनाव होने हैं, आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
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