रेवाड़ी। कोविड-19 महामारी के नियंत्रण के लिए कोरोना कर्फ्यू का समय रात 9 से बढ़ाकर 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक कर दिया गया है। इस बीच सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घरों को नहीं छोड़ेगा या इन घंटों के दौरान किसी भी सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर पैदल या वाहन से घूमने नहीं जाएगा।
कुछ सेवाओं व व्यक्तियों को कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। इनमें कानून और व्यवस्था/आपात स्थिति और नगरपालिका सेवाओं/कर्तव्यों के साथ काम करने वाले शामिल हैं। इनमें कार्यकारी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी, वर्दीधारी सैन्य/सीआरपीएफ, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त पत्रकार और सरकारी मशीनरी के कर्मियों को कोविड-19 संबंधित कर्तव्यों (सभी पहचान पत्र के प्रस्तुत करने पर) के लिए छूट होगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण पर कोई अंकुश नहीं होगा। आवश्यक और गैर-आवश्यक सामानों की आवाजाही (अंतर-राज्य और अंतर-राज्य) पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
आवश्यक वस्तुओं की डिलिवरी में भी छूट
दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण आदि सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, संप्रेक्षण और वितरण इकाइयां और सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं शामिल हैं।
वर्जन
जहां पर भी अनुमति दी गई है उन्हें अनुमति लेना जरूरी है। जिम्मेदार अधिकारी इन उपायों के समग्र क्रियान्वयन के लिए क्षेत्राधिकार में जिम्मेदार होंगे। रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
- यशेंद्र सिंह, डीसी रेवाड़ी।