फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rewari News: एनजीटी का निर्देश, नियमित वायु गुणवत्ता की निगरानी करें

Mon, 30 Jun 2025 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन



रेवाड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को वायु की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने का आदेश दिया है। डीसी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश हरियाणा सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन होने पर आमजन प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं।
विज्ञापन

डीसी ने बताया कि जिले में सभी को इस आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। आदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी रखें।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पटाखों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए उपमंडल स्तर पर शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है।
विज्ञापन

ये कमेटियां पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री या उपयोग से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंध का पालन करते हुए सहयोग करें।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें