फोटो: 19रेवाड़ी। अमित वर्मा, सीजेएम
रेवाड़ी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को रेवाड़ी स्थित न्यायिक परिसर सहित बावल और कोसली में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।
सीजेएम और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव अमित वर्मा ने बताया कि अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण करा सकता है।