तिजारा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने औषधि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर तिजारा स्थित राहुल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि 27 अक्तूबर से 5 नवंबर तक रहेगी। इस दौरान संबंधित लाइसेंस के तहत दवाओं की बिक्री और वितरण नहीं किया जा सकेगा।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि औषधि नियंत्रण अधिकारी विष्णु कुमार शर्मा ने 30 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। इस दौरान औषधि लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं मिले।
कंप्यूटर से जारी बिक्री बिलों की पंजीकृत फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर वाली हार्ड कॉपी भी संधारित नहीं पाई गई। इसके अलावा शेड्यूल एच-1 रजिस्टर सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया और खरीद बिलों का रिकॉर्ड भी समयानुसार संधारित नहीं मिला।
निरीक्षण के दौरान एनडीपीएस और शेड्यूल एच-1 श्रेणी की चार प्रकार की दवाओं की बिक्री का विवरण भी मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
विभाग ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया था। फर्म के जवाब और दस्तावेजों की जांच के बाद स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई।