रेवाड़ी। नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने गांव बोडिया कमालपुर निवासी आरोपी संदीप कुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा है। 11 सितंबर 2021 को उनकी बेटी घर से लापता हो गई। पुलिस ने अपहरण की एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया था।
बरामदगी के बाद दिए बयान में किशोरी ने संदीप कुमार और उसके दो साथियों पर बहला फुसलाकर ले जाने और उसे शराब जैसा कोई नशीला पदार्थ पिलाकर एक बणी में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़कर मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में दायर की थी चार्जशीट
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी संदीप कुमार को दोषी करार दिया है।
पॉक्सो मामले में बिना विलंब मामला दर्ज करें : एसपी
एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को निर्देश दिए हुए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के आधार पर अभियोग अंकित करें। महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य किया जा रहा है।