संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। मतदान के दिन पांच अक्तूबर और मतगणना के दिन 8 अक्तूबर को शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस रोक का उद्देश्य मुफ्त शराब वितरण को रोकना है।
आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी स्पिरिट युक्त या नशीली शराब या इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे या वितरित नहीं किए जाएंगे। मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।