भिवाड़ी। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों और अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जिले के सात औषधि प्रतिष्ठानों के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए हैं। विभाग की ओर से अलग-अलग अवधि के लिए यह कार्रवाई की गई है।
जिला अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि मैसर्स हिन्दुस्तान मेडिकल स्टोर, कहरानी, चौपानकी, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर, ग्राम जगता बसई, तहसील किशनगढ़बास का अनुज्ञापत्र 7 से 14 सितंबर तक आठ दिन के लिए निलंबित रहेगा।
इसी प्रकार मैसर्स मिशिका मेडिकल स्टोर, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र 7 से 11 सितंबर तक पांच दिन तथा मैसर्स मेडिकेयर फार्मेसी, लाल कोठी के पास, कहरानी, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र 7 से 16 सितंबर तक 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
मैसर्स श्री राम मेडिकल स्टोर, कारोली, खुशखेड़ा, भिवाड़ी का अनुज्ञापत्र एक दिन के लिए निलंबित किया गया है। वहीं मैसर्स मिघानी मेडिकल, पुराना बस स्टैंड, चिकानी, किशनगढ़बास का अनुज्ञापत्र 8 से 12 सितंबर तक पांच दिन तथा मैसर्स फैजान मेडिकल एंड जनरल स्टोर, ग्रीन पार्क सोसायटी के पास, चिकानी का अनुज्ञापत्र 9 से 16 सितंबर तक आठ दिन के लिए निलंबित किया गया है।
विभाग ने कहा कि औषधि प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई है। सभी औषधि विक्रेताओं से अनुज्ञापत्र की शर्तों और निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है।