रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए हितकारी है। इसके तहत पात्र महिलाओं हर महीने से 2100 रुपये दिए जाएंगे।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 23 से 60 साल की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। महिला की पारिवारिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए। उसका या उसके पति का हरियाणा में कम से कम 15 साल से स्थायी निवास होना आवश्यक है।
अविवाहित महिलाओं के लिए भी यही नियम लागू हैं। वहीं, अगर किसी महिला को पहले से किसी अन्य योजना के तहत लाभ ले रही है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा। किसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाला अन्य लाभ योजना में शामिल महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
लाड़ो लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए अपने फोन में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी एप डाउनलोड करें और अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से सत्यापन करें। इसके बाद जिस महिला के नाम से आवेदन करना है। उसकी पूरी जानकारी दर्ज करें। इसके बाद लाभार्थी महिला के घर का पता और परिवार के सभी सदस्यों की डिटेल भरनी होगी। सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट करें।