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नशा तस्करी के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख का जुर्माना

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रेवाड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने नशा तस्करी के दो दोषियों को दस-दस साल की कैद सुनाई है। साथ ही उन्होंने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, अदालत ने ट्रक मालिक को भी चार साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त 2018 को रोहडाई थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-352 पर गांव गुरावड़ा के निकट से नमक से भरे ट्रक में छिपा कर रखा गया चुरापोस्त बरामद किया था। पुलिस ने ट्रक से 546 किलो 540 ग्राम चुरापोस्त बरामद किया था। पुलिस ने ट्रक चालक उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के गांव रोशनपुर निवासी अशफाक व खानपुर निवासी नवाब को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पुलिस ने ट्रक मालिक मुस्तकीन को भी गिरफ्तार किया था। मुस्तकीन द्वारा पेश किए गए कागजात फर्जी निकले थे, जिसके बाद उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था।
पुलिस ने जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया था। पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अशफाक व नवाब को मादक पदार्थ अधिनियम में दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने ट्रक मालिक मुस्तकीन को चार साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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