संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। दुकान खरीदने के 20 वर्ष बाद भी शिकायतकर्ता को कब्जा नहीं दिलाने के एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को 45 दिन के अंदर 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करनी होगी।
जिले के गांव मूसेपुर निवासी रामनारायण ने सेक्टर-5 स्थित हुडा (अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) से एक दुकान बूथ संख्या 142 (22.68 वर्ग मीटर) खरीदी थी। यह दुकान रामनारायण ने खुली बोली में 3 फरवरी 2004 को खरीदी थी और इसके लिए 4 लाख 56 हजार रुपये अदा किए थे। दुकान की खरीद के बाद भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इस दुकान का कब्जा शिकायतकर्ता को नहीं दिया। कई बार आवेदन करने के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया तो उसने कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र भी भेजे। विभाग ने उल्टा उसके ऊपर ही 28040 रुपये कंस्ट्रक्शन ना करने के लिए जुर्माना लगा दिया। तब परेशान होकर शिकायतकर्ता ने वकील अनिल कुमार के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दायर की।शिकायत में कब्जा दिलाने और नाजायज तौर पर जुर्माना लगाने को माफ करने के लिए आयोग से गुहार लगाई। इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने अपने संयुक्त निर्णय में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाने को नाजायज ठहराया। आयोग ने शिकायतकर्ता को 2 लाख मुआवजा तथा 1 लाख मानसिक प्रताड़ना और 21 हजार वाद खर्च के लिए देने के आदेश दिए हैं। यह राशि शिकायतकर्ता को 45 दिन के अंदर विभाग को अदा करनी होगी।
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने रखा ये पक्ष
इस मामले में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने आयोग को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जगह को लेकर जमीन मालिकों ने याचिका दायर की हुई थी। इसके कारण शिकायतकर्ता को कब्जा समय पर नहीं दिया जा सका। सभी पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने आदेश दिया है कि प्राधिकरण इसी साइज की दुकान शिकायतकर्ता को इसी सेक्टर-5 या इसके साथ लगते सेक्टर में अलॉट करे।