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Rewari News: संदेह का लाभ देते हुए तीन आरोपियों को किया बरी

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जिला न्यायालय रेवाड़ी।
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रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायालय विकास गुप्ता की अदालत ने फायरिंग मामले में फैसला सुनाते हुए भिवाड़ी निवासी तीन आरोपियों दीपक, राजकुमार उर्फ राजू और रविंदर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि मान्य नहीं हो सकती।
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अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और गवाहों के बयान मामले को कमजोर कर गए। मामला 22 जुलाई 2024 का है जब मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में एक तेल डिपो के पास कुछ युवकों पर फायरिंग की घटना हुई थी।
शिकायतकर्ता मनीष ने आरोप लगाया था कि आरोपी पक्ष ने पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी की। अदालत में सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा झटका अभियोजन पक्ष को तब लगा जब मुख्य गवाह और खुद शिकायतकर्ता मनीष अपने ही बयान से मुकर गया।
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अदालत में कहा कि हमलावर अज्ञात लोग थे और कोर्ट में मौजूद आरोपी इस घटना में शामिल नहीं थे। इसी तरह अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने भी आरोपियों की पहचान से इन्कार कर दिया। पुलिस अधिकारियों और मुख्य गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास अदालत ने अपने फैसले में मामले को लेकर कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं जिनके आधार पर आरोपियों को बरी किया गया।
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और मुख्य गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। पुलिस ने जहां हथियार आरोपियों से बरामद होने की बात कही, वहीं शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों ने बताया कि हथियार मौके पर ही पड़े मिले थे। इससे अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो गई।
बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र (पब्लिक) गवाह शामिल नहीं किया गया जबकि ऐसा किया जा सकता था। केवल पुलिस गवाहों के आधार पर बरामदगी को पूरी तरह विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। संवाद
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