रेवाड़ी। हरियाणा सरकार की और से सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु), अंत्योदय परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास कर रही है।
डीसी राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत एफआईडीआर के अनुरूप सत्यापित 1.80 लाख रुपये वार्षिक तक की आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य राज्य के पात्र निवासियों को मृत्यु व दिव्यांगता के मामले में सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 15 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आयु वर्ग अनुसार लाभ
6 से 12 वर्ष आयु तक के लिए 1 लाख
12 से अधिक व 18 वर्ष तक 2 लाख
18 से अधिक व 25 वर्ष तक 3 लाख
25 से अधिक व 45 वर्ष तक 5 लाख
45 से अधिक व 60 वर्ष तक 3 लाख