रेवाड़ी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने मातृ शक्ति उद्यमिता योजना की शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को 3 लाख रुपये ऋण दिए जाएंगे। महिलाओं को ड्राइविंग का प्रशिक्षण देकर उनके लाइसेंस बनाए जाएंगे।
डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार महिलाओं को बैंक से 3 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया करवाएगी। जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है और हरियाणा की स्थायी निवासी महिला हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। महिलाएं ऋण पर ऑटो रिक्शा व ई-रिक्शा भी ले सकती हैं।
महिलाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देने के बाद उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सरकार महिलाओं को बैंक से आसान किस्तों में कम ब्याज पर दर पर ऋण उपलब्ध कराएगी। ऋण आवेदन के लिए महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष होनी आवश्यक है।
उस पर पहले से ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस योजना के अनुसार समय पर किस्त का भुगतान करने पर आवेदक महिला को हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। संवाद