औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में जला कचरा। स्रोत : ग्रामीण
धारूहेड़ा (रेवाड़ी)। धारूहेड़ा में खुले में कचरा जलाने की शिकायतों के बाद संज्ञान लेते हुए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने शहरी विकास प्राधिकरण के एस्टेट ऑफिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्रदूषण विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे कचरे का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार ही करें।
गांव खरखड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव द्वारा औद्योगिक कचरा जलाने की घटनाओं को लेकर केंद्रीय और राज्य स्तर के विभागों को शिकायत भेजी गई थी। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामला संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया गया और जांच के निर्देश दिए गए।
शिकायत में बताया गया था कि औद्योगिक इकाइयों द्वारा खुले में कचरा डालकर उसे आग लगा दी जाती है जिससे पूरे क्षेत्र में जहरीला धुआं फैलता है और आमजन के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। यह गतिविधि एनजीटी कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।