रेवाड़ी। सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से निराश्रित बच्चों को प्रतिमाह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक परिवार में दो बच्चों तक 2100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति के पास निराश्रित होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।