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25 लाख के नकली स्पेयर पार्ट्स बरामद, दो काबू

Sat, 15 Oct 2016 01:01 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला
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नकली स्पेयर पार्ट बेचते ध्‍ारा - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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नाईवाली चौक पर ब्रांडेड मोटर कंपनी के स्पेयर पार्ट्स के नाम पर शहरवासियों को नकली स्पेयर पार्ट बेचे जा रहे थे। शुक्रवार को कंपनी के प्रतिनिधियों ने सिटी पुलिस के साथ नाईवाली पुल के नीचे दो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकानों पर छापा मारकर 25 लाख रुपये में बेचा जाने वाला बरामद किया है। पुलिस ने दोनों दुकानों से करीब सात लाख मूल्य के ब्रांडेड लोगो लगे नकली माल बरामद करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में कॉपीराइट और ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
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25 लाख में बिकता सात लाख का माल
हुंडई मोटर कंपनी की तरफ से हायर की गई चंडीगढ़ की स्पीड नेटवर्क कंपनी के डायरेक्टर रोमेश दत्त ने बताया कि शुक्रवार को रेकी करने के बाद सिटी थाना पुलिस की मदद से नाईवाली पुल के नीचे स्थित गेरा ऑटो मोटर्स और दिनेश ऑटो मोटर्स पर छापामारी की गई। टीम को मौके पर हुंडई कार के विभिन्न मॉडल्स के स्पेयर पार्ट मिले। बड़ी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स बरामद कर अपने कब्जे में लिया है। दो आरोपी दुकानदारों मनीष गुप्ता और सुरेश गेरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंपनी के डायरेक्टर रोमेश के अनुसार नकली माल की कीमत करीब सात लाख है। इसे हुंडई कंपनी का बताकर मार्केट में 25 लाख तक में बेचा जाता।

बोगस कस्टमर बन खरीदा माल
कंपनी के डायरेक्टर रोमेश ने बताया कि हुंडई कंपनी को पिछले महीने नाईवाली चौक के आसपास की दुकानों में उनकी कंपनी के नाम पर नकली स्पेयर पार्ट मिलने की सूचना मिली थी। इस पर रोमेश की टीम ने 15 दिन से रेकी करनी शुरू कर दी। सात दिन पहले एसपी को मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद टीम ने बोगस कस्टमर के मार्फत नकली कलपुर्जे खरीदकर सबूत एकत्रित किए। सबूत एकत्रित होने के बाद शुक्रवार को कंपनी ने पुलिस की मदद से कार्रवाई की।
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असली संग निकालते हैं नकली माल
त्योहारी सीजन पर ब्रांडेड दिखाकर नकली सामान बेचने वालों का बोलबोला रहता है। दुकानों पर बड़ी संख्या में कस्टमर आते हैं ऐसे में भीड़ का फायदा उठाकर बहुत से दुकानदार नकली माल असली माल के बीच में धड़ल्ले से निकालते हैं। विशेषकर कपड़ों के बाजार में नकली माल को ब्रांडेड बनाकर ग्राहकों को लूटा जाता है।

तीन साल कैद और तीन लाख जुर्माने तक का है दंड
कानून के जानकारों के मुताबिक कॉपीराइट एक्ट जहां ब्रांडेड सामानों के हूबहू लोगो या डिजाइन का इस्तेमाल गैर ब्रांडेड माल पर अप्लाई करने पर लागू होता है। वहीं ट्रेडमार्क एक्ट लुक अलाइक यानी ब्रांड के डिजाइन, नाम या कलर से काफी मिलता जुलता होने पर लगता है। इस एक्ट में आरोपी के दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और तीन लाख रुपये जुर्माने के दंड का प्रावधान है।

ब्रांडेड के नाम पर गैर ब्रांडेड स्पेयर पार्ट्स बेचे जाने की सूचना थी। मामले की जानकारी पर चंडीगढ़ से आई टीम को साथ लेकर छापामारी की गई। करीब सात लाख रुपये का माल जब्त करने के साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
- कर्मबीर खटाना, एसएचओ, सिटी थाना

खाद्य पदार्थों के लगातार भरे जा रहे हैं सैंपल
दिवाली का त्योहार नजदीक के चलते इस समय खाद्य पदार्थों में भी मिलावट का दौर चल रहा है। इसी के चलते एसडीएम के नेतृत्व में जिले की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सक्रिय है। कुछ दिनों से दूध, खाद्य पदार्थों, घी के सैंपल भी लिये जा रहे हैं। टीम के मुताबिक बाजार में टीम के एक्टिव होने की सूरत में मिलावटी सामान बेचने वालों की एक्टिविटी पर काफी हद तक अंकुश रहता है।
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