रेवाड़ी के ऑटो चालक की ओर से लगाई गई आरटीआई का जवाब न देने पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने रेवाड़ी पुलिस पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने पुलिस को 18 दिसंबर तक जवाब देने के निर्देश दिये हैं।
जानकारी के अनुसार रामऔतार नाम के एक ऑटो चालक ने पुलिस विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 31 जनवरी 2015 को जवाब मांगा था की शहर मे कितने ऑटो किस-किस दिन चल रहे हैं और कितनों का रेवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने रजिस्ट्रेशन किया है।
इसका जवाब उसे पुलिस महकमे के संबंधित विभाग ने नहीं दिया। इसके बाद रामऔतार ने स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को शिकायत दी तो कमिश्नर उर्वशी गुलाटी ने रेवाड़ी पुलिस के आरटीआई अधिकारी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद 18 दिसंबर तक जवाब देने के आदेश दिए हैं।
चालान कटने के बाद मांगी थी जानकारी
ऑटो चालक का कहना है की शहर मे 2010 से एक दिन छोड़ एक दिन नंबर से ऑटो चलवाए जा रहे हैं। नियमपूर्वक ऑटो चलाने के बावजूद उनका चालान काटा गया। जिसके बाद उन्हें जानकारी पुलिस महकमे से मांगी थी।