हरियाणा के रेवाड़ी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब नेशनल बैंक की पाली शाखा के कैश में आग लगाने वाले दोषी मुख्य खजांची को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सह आरोपी बनाए गए मुख्य खजांची के पुत्र व एक रिश्तेदार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
मामले के तथ्यों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, पाली शाखा के मैनेजर विजय सिंह ने थाना खोल के अन्तर्गत कुंड चौकी पुलिस को शिकायत दी थी कि 22 सितंबर 2019 को शाखा के मुख्य खजांची जगदीश चन्द्र निवासी गांव कंवाली ने अपने कैश केबिन में जानबूझकर आग लगा दी और यह सिद्ध करने की कोशिश की इसमें अधिक कैश जल गया।
शिकायत पर पुलिस ने जगदीश चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच की। पुलिस ने मामले में मुख्य खजांची के पुत्र मुकेश तथा उसके एक रिश्तेदार ईश्वर निवासी गांव सिहमा, जिला महेन्द्रगढ़ निवासी को अपराधी को शरण देने का आरोपी बनाया गया। मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गवाह व तथ्य प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान ने आरोपी जगदीश चंद्र को दोषी करार दिया। मामले में दोषी पाए जगदीश चन्द्र के पुत्र मुकेश व रिश्तेदार ईश्वर को बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी जगदीश चंद्र को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष की कठोर सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना किया। आदेश के अनुसार सभी सजा एक साथ चलेंगी।