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हत्या की दोषी पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

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हत्या की दोषी पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास
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अवैध संबंध में बाधा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिल की थी पति की हत्या
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। वर्ष 2017 में गर्दन काट कर हुई एक युवक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार अदालत ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी किया है।
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उल्लेखनीय है कि 2 मार्च 2017 को मिला था शव सदर थाना पुलिस को दो मार्च 2017 को एनएच-71 के निकट से सिर कटा हुआ शव मिला था। कई दिनों की मशक्कत के बाद मृतक की शनाख्त हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया था। प्रेमी की निशानदेही पर पुलिस ने जवाहर लाल नेहरू नहर से मृतक का सिर बरामद किया था। पूछताछ में दोनों ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर हत्या करना स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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