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Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Sat, 22 Aug 2026 11:58 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। त्वरित निपटान विशेष न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शहर निवासी आरोपी चेतन सैनी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने मामले में 1 साल में फैसला सुनाया है।
थाना मॉडल टाउन क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 14 जुलाई 2025 को सुबह समय करीब 7 बजे उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बेटी नहीं आई तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की थी।
तलाश करने पर पता लगा उसकी बेटी स्कूल में गई ही नहीं थी। महिला ने किसी अज्ञात व्यक्ति पर उनकी बेटी का अपहरण करने का अंदेशा जताया था। पुलिस ने थाना मॉडल टाउन में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बरामद किया था।
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बरामदगी के बाद दिए बयान में नाबालिग ने शहर के रहने वाले एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ कर चेतन सैनी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में आरोप पत्र दायर की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान दर्ज कराए। संवाद
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