संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता संरक्षण कमेटी (कंज्यूमर कोर्ट) ने मोबाइल फोन का चार्जिंग स्लॉट खराब होने के मामले में सैमसंग मोबाइल कंपनी पर 7 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही वसूली गई 800 रुपये की राशि को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ वादी को लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद कंपनी ने पिंकी देवी को चेक के माध्यम से भुगतान कर दिया।
गांव गोकलगढ़ निवासी पिंकी देवी ने वर्ष 2024 में सैमसंग का मोबाइल फोन खरीदा था। कुछ ही दिनों बाद मोबाइल का चार्जिंग स्लॉट खराब हो गया। पिंकी देवी मोबाइल फोन को सैमसंग के अधिकृत सर्विस सेंटर ले गईं। वहां मोबाइल ठीक किया गया लेकिन वारंटी अवधि के दौरान भी 800 रुपये वसूल किए गए। इस पर पिंकी देवी ने मोबाइल कंपनी को शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए वादी और सैमसंग मोबाइल कंपनी दोनों की दलीलों को सुना। कोर्ट ने पाया कि मोबाइल वारंटी अवधि में था और सर्विस सेंटर द्वारा लिया गया 800 रुपये का शुल्क अनुचित था। कोर्ट ने सैमसंग कंपनी को दोषी पाते हुए जुर्माना लगाया था।