रेवाड़ी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) शशि अशोक कुमार मंडल की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के एक मामले को सत्र न्यायालय में ट्रायल के लिए भेजा है। धारूहेड़ा के सेक्टर-6 थाना क्षेत्र में 22 जनवरी को दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप लगाया था।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बांदा (यूपी) के चौकी पुखा निवासी आरोपी अमित कुमार ने पिछले तीन वर्षों से शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना था कि आरोपी की शुरू से ही शादी करने की कोई मंशा नहीं थी। पुलिस जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा कर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो यह दंडनीय अपराध है।
इसकी सजा दस वर्ष तक हो सकती है, इसलिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और उसे 18 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।