संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की ओर से थोक में भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने बताया कि मतदान संपन्न होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान राजनीतिक प्रकृति के थोक में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा। प्रचार के दौरान मोबाइल सेवा प्रदाता सभी संबंधितों के नोटिस में ऐसे थोक एसएमएस की जानकारी मॉनिटरिंग टीम के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक एसएमएस भेजने वालों पर भी टीम की कड़ी नजर रहेगी।
एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के तहत प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने व उनके परिणामों के प्रचार-प्रसार पर निश्चित समय अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इस चुनाव में इसकी अवधि 18 सितम्बर को सुबह 7 बजे से लेकर 5 अक्तूबर को मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के आधे घंटे बाद (शाम 06:30 बजे) तक है क्योंकि हरियाणा के आम चुनाव के साथ जम्मू एवं कश्मीर के भी आम चुनाव हैं और वहां पर प्रथम चरण का चुनाव 18 सितम्बर, 2024 को है।