कोसली। हरियाणा सरकार की डाॅ. भीमराव आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब सभी बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था लेकिन अब इसे राज्य के सभी बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के लिए विस्तारित किया गया है।
एसडीएम विजय कुमार यादव ने बताया कि यह राशि केवल उन्हीं मकानों के लिए दी जाएगी जिनके बनने को दस साल या उससे अधिक समय हो चुका हो। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के किसी सदस्य को हरियाणा एससी, बीसी पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरना होगा।
सत्यापन के बाद यह फाॅर्म सरपंच द्वारा प्रमाणित कर सीएससी सेंटर से ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करवाना होगा। इसके बाद फाॅर्म को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। एसडीएम ने आगे बताया कि आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवेदक को बीपीएल राशन कार्ड, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, घर का फोटो, मकान की रजिस्ट्री या बिजली बिल और मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण देना होगा। यह योजना मकान की संरचना सुधारने और रहने की सुविधा बढ़ाने में मदद करेगी।
इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और वे सुरक्षित और सुविधाजनक आवास में रह सकेंगे। एसडीएम ने जनता से अपील की है कि जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे जल्द आवेदन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से प्रस्तुत करें।