रेवाड़ी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जोगिंद्री की अदालत ने मंगलवार को सात साल पुराने बाइक चोरी के मामले में आरोपी गांव गुड़ियानी निवासी हवा सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता उदयभान की मोटरसाइकिल 29-30 अगस्त 2019 की रात यादव नगर स्थित उसके रिश्तेदार के घर के बाहर से चोरी हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी हवा सिंह के घर से बाइक बरामद करने का दावा किया।
पुलिस के अनुसार, बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी और आरोपी ने इसे 5,500 रुपये में चोरी की होने की जानकारी के बावजूद खरीदा था।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता उदयभान अदालत में आरोपी की पहचान नहीं कर सका और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित करना पड़ा। अन्य प्रमुख गवाह भी आरोपी के खिलाफ ठोस बयान नहीं दे सके।
अदालत ने यह भी माना कि जांच में कई कमियां रहीं। जांच अधिकारी ने किसी स्वतंत्र गवाह को शामिल नहीं किया और कथित चोरी की मोटरसाइकिल भी अदालत में पेश नहीं की गई।
इन परिस्थितियों में अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोपी की पहचान और अपराध साबित करने में असफल रहा। इसी आधार पर हवा सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 420 के आरोपों से बरी कर दिया।