संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने मतदान के दौरान अनाधिकृत व्यक्तियों के मतदान केंद्रों में प्रवेश पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है।
मतदान केंद्र में मतदाता, पोलिंग टीम, एक समय में एक उम्मीदवार या उसका एक एजेंट, जिला निर्वाचन अधिकारी या आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी, किसी मतदाता के साथ उसका छोटा बच्चा, बिना सहायता के चलने फिरने या वोट करने में अक्षम दृष्टिबाधित या दिव्यांग, अधिकारी द्वारा समय-समय पर वोटर की पहचान या मदद के लिए बुलाए गए व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता।
कोई भी उम्मीदवार, एजेंट या उनका सुरक्षा गार्ड, अन्य कोई व्यक्ति हथियार के साथ मतदान केंद्र में आता है तो उसे अपराध माना जाएगा। आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक एग्जिट पोल पर पाबंदी रहेगी।