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Rewari News: हथियारों की आपूर्ति में भूमिका निभाने वाले आरोपी बंटी की जमानत खारिज

Tue, 10 Feb 2026 05:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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जिला न्यायालय रेवाड़ी।
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रेवाड़ी। लूट और अवैध हथियार सप्लाई से जुड़े मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यूपी के जिला मेरठ के ब्रह्मपुरी निवासी आरोपी बंटी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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16 दिसंबर 2025 को कसोला थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ओला कैब चालक संजय कुमार को गोली लगने के बाद ट्रॉमा सेंटर रेवाड़ी में भर्ती कराया गया है। घायल चालक ने बयान में बताया कि वह दिल्ली के पुराने रेलवे स्टेशन से जयपुर जाने के लिए दो सवारियों को लेकर चला था।
रास्ते में सीहा के पास हाईवे पर लघुशंका के बहाने रुकवाकर आरोपियों ने पिस्तौल तान दी। विरोध करने पर चालक के पैर में गोली मार दी गई और मोबाइल फोन व नकदी लूट ली गई। बाद में उसे अस्पताल के पास फेंककर आरोपी उसकी कार लेकर फरार हो गए।
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पुलिस जांच में कार राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र से बरामद हुई। मौके से आरोपियों देवांशु और शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से बड़ी मात्रा में देशी पिस्तौल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए।
पूछताछ में आरोपियों के खुलासे के आधार पर भारी मात्रा में हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया। इसी मामले में पुलिस ने बंटी को 23 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बंटी ने मुख्य आरोपियों को अवैध हथियार सप्लाई किए थे।
आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। अभियोजन का कहना है कि आरोपी को वारदात की पूरी जानकारी थी और उसने आपराधिक साजिश में अहम भूमिका निभाई।

कोर्ट ने कहा-फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती
बंटी के अधिवक्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उसे केवल सह-आरोपियों के खुलासे के आधार पर फंसाया गया है और उससे कोई बरामदगी नहीं हुई। वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध और सजा की गंभीरता को देखते हुए, उसे इस शुरूआती स्टेज में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। जब जांच पेंडिंग है और दूसरे सह-आरोपियों की गिरफ्तारी पेंडिंग है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अवैध हथियारों की भारी बरामदगी, साजिश के आरोप और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती।
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