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किसानों को एन्हांसमेंट राशि नहीं देने पर जिमखाना क्लब और एस्टेट ऑफिस होंगे नीलाम

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रेवाड़ी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कार्यालय। - फोटो : Rewari
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किसानों को एन्हांसमेंट राशि नहीं देने पर जिमएडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने गांव गुर्जर घटाल की 23 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए एन्हांसमेंट राशि किसानों को नहीं दिए जाने पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के रेवाड़ी स्थित जिमखाना क्लब व एस्टेट ऑफिस के साथ गुरुग्राम के सेक्टर- 14 स्थित मुख्य ऑफिस को अटैच कर दिया है। कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले में कहा गया है कि यदि एचएसवीपी ने 23 अक्तूबर 2019 तक किसानों की राशि को नहीं दिया तो विभाग की तीनों प्रॉपर्टी को नीलाम कर पैसा दिया जाएगा।
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वर्ष 2010 में एचएसवीपी तब के हुडा विभाग की ओर धारुहेड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 से भिवाड़ी तक 70 फुट चौड़ा बाईपास निकालने के लिए गांव गुर्जर घटाल की 23 एकड़ जमीन अधिग्रहण की थी। उस समय मुआवजा राशि 15 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किए गए थे। गांव के सभी 30 केस रेवाड़ी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चले। वर्ष 2012 में कोर्ट ने एचएसवीपी को करीब 55 लाख रुपये प्रति एकड़ की मुआवजा राशि देने के लिए आदेश दिए। लेकिन विभाग ने नहीं लौटाए।
ब्याज राशि जोड़कर देने थे 93 लाख रुपये प्रति एकड़
किसानों का केस लड़ रहे वकील दिनेश लखेरा ने बताया कि वर्ष 2012 में निर्णय किसानों के हक में आ गया था। बावजूद इसके राशि नहीं लौटाई गई। फैसले का क्रियान्वयन कराने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की कोर्ट में अपील की गई थी। एचएसवीपी को ब्याज आदि की राशि जोड़कर किसानों को करीब 93 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। बुधवार को फैसले की कॉपी मिली है। इसके बाद जिमखाना क्लब के मैनेजर व रेवाड़ी एस्टेट ऑफिसर के हस्ताक्षर कराने के बाद दोनों ऑफिस अटैच करा दिए गए हैं। जल्द ही गुरुग्राम का सेक्टर- 14 का मुख्य ऑफिस भी अटैच हो जाएगा। राशि नहीं दिए जाने पर तीनों प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी।
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