संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। पारिवारिक वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये, घुमंतू जाति के पात्र आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी का भी प्रावधान है। विभाग द्वारा कुछ मापदंड भी रखे गए हैं, जिसके आधार पर ही उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसके पास देश में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं है। वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे अलग कच्चा मकान अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए या फिर जिस प्लाट में वह घर बनाना चाहते हैं, वह भी अधिकृत क्षेत्र में होना चाहिए और उसके पास उसका मालिकाना हक के कागजात भी होने चाहिए। वही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इसमें बुकिंग, सभी साइट्स के नक्शे उपलब्ध व सरल बुकिंग भुगतान का विकल्प उपलब्ध है। न्यूनतम बुकिंग राशि मात्र 10 हजार रुपये है और बुकिंग की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास प्रदान करना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें। सरकार द्वारा इस योजना के तहत सस्ते और किफायती घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे शहरी गरीबों को सुरक्षित और स्थायी आश्रय मिल सके। यह योजना गरीबों के लिए सिर्फ एक छत देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने का भी एक प्रयास है।
इन दस्तावेजों की है जरूरत : आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण व अन्य जरूरी दस्तावेजों होने जरूरी हैं। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय नगर परिषद कार्यालय व 0172-3520001 व पोर्टल पर संपर्क किया जा सकता है।