रेवाड़ी। सरकार की ओर से रिक्त राशन डिपो के लाइसेंस जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर तक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलेंगे।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और गरीब एवं पात्र परिवारों को आसानी से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
साथ ही ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को राशन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों को कम करने पर जोर दिया जाएगा। इच्छुक आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने से पहले निर्धारित पात्रता शर्तों और दिशा-निर्देशों का अध्ययन करना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता संबंधी शर्तों और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है।
उन्होंने जिले के युवाओं, महिलाओं और अन्य पात्र आवेदकों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 10 नवंबर से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवाएं।