जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से शहर के अलावा धारूहेड़ा, कोसली व बावल सहित 20 से अधिक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगवाए गए हैं। आम लोगों को कॉलोनाइजर के चंगुल से बचाने के लिए नगर योजनाकार विभाग की ओर से शहर के रेवाड़ी-रामगढ़ रोड, महेंद्रगढ़ रोड, बेरली रोड, बावल, धारूहेड़ा 75 मीटर चौड़ा रोड, महेश्वरी, जोनियावास, अलावलपुर, प्राणपुरा रोड, नैचाना रोड, बनीपुर चौक, असाई चौक सहित 20 से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की सूचना के बाद चेेतावनी बोड लगवाए गए हैं। विभाग का कहना है कि नियंत्रित क्षेत्र में प्लाटिंग कर लोगों को फंसाया जा रहा है, एक प्लाट कई लोगों को बेच दिया जाता है। बाद में लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, ऐसे में खरीद-फरोख्त करने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं।
बेचने व खरीदने वाले दोनों पर होगा मुकदमा दर्ज : डीटीपी
डीटीपी मनीष यादव ने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र में प्लॉटिंग करने से पहले नगर योजनाकार विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। जिला में 10 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए जा चुके हैं, अब बेचने वालों के साथ खरीदने वाले पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीटीपी ने बताया कि हरियाणा शहरी अधिनियम के तहत तीन साल तक सजा का प्रावधान है। ऐस में लोग इस तरह की अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द ही बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे।