रेवाड़ी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिन गर्ग की अदालत ने साइबर ठगी के आरोपी भमरा गांव निवासी शादाब को नियमित जमानत दे दी है।
शिकायतकर्ता संजय कुमार के बैंक खाते से अक्तूबर 2025 में तीन बार में कुल 1.50 लाख रुपये की साइबर ठगी हुई थी। जांच में पुलिस ने शादाब को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने कमीशन के बदले अपना बैंक खाता सह-आरोपी को उपलब्ध कराया था।
अदालत में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी 20 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सह-आरोपी हमीद को पहले ही जमानत मिल चुकी है। 25 जून को सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। मुकदमे के निपटारे में समय लगेगा और उसके गवाहों को प्रभावित करने का कोई ठोस आधार भी रिकॉर्ड पर नहीं है।
साथ ही उसे नियमित रूप से अदालत में उपस्थित रहने, बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने, समान अपराध नहीं करने तथा गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करने की शर्तें लगाई गई हैं।