संवाद न्यूज एजेंसी
धारूहेड़ा। क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई मारपीट के एक मामले में सेशन जज गुरविंदर सिंह वाधवा की अदालत ने आरोपी यूपी के जिला बरेली के गांव सराली निवासी भगवान सरन को जमानत दे दी है। आरोपी पर धारदार हथियार से हमला करने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट करने के आरोप हैं।
आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। आरोपी 9 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उससे कोई बरामदगी शेष नहीं है और मामले की सुनवाई में लंबा समय लग सकता है। इसलिए उसे जमानत दी जाए।
वहीं राज्य की ओर से पेश सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी लंबे समय तक फरार रहा। साथ ही घायल को गंभीर चोटें आई थीं जिनमें फ्रैक्चर भी शामिल है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है और ट्रायल में समय लग सकता है। ऐसे में आरोपी को जेल में बनाए रखने का कोई ठोस कारण नहीं है। अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया।
3 सितंबर 2023 को सरकारी अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुतुबपुर निवासी हंसराज को मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एमएलआर प्राप्त की, जिसमें घायल के शरीर पर तीन चोटें पाई गईं।
घायल की हालत गंभीर होने के चलते वह बयान देने की स्थिति में नहीं था। इसके बाद घायल के पिता बलबीर ने पुलिस को लिखित शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया कि उनके बेटे पर पड़ोसी किरायेदार भगवान सरन ने जान से मारने की नीयत से हमला किया।
पुलिस जांच के दौरान आरोपी फरार बताया गया और करीब दो साल बाद 8 दिसंबर 2025 को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) से उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।