कुंड। शहर में एक फाइनेंस कर्मी के खिलाफ वाहन का फर्जी इंश्योरेंस कराने और धोखाधड़ी करने के आरोप में शिकायत की गई है।
गांव पाली निवासी कपिल ने बताया कि अगस्त 2024 में कार खरीदी थी। नवंबर 2024 में वाहन पर लोन कराने के लिए एक फाइनेंस कंपनी से जुड़े व्यक्ति से संपर्क किया। आरोपी ने पैन कार्ड, आधार कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज लेकर कार पर करीब तीन लाख रुपये का लोन पास करा दिया।
इसके बाद आरसी और बीमा में नाम परिवर्तन कराने के नाम पर 1850 रुपये ले लिए और इंश्योरेंस और आरसी की पीडीएफ फाइल भेज दी।
10 फरवरी 2025 को राजस्थान के कोटपूतली क्षेत्र में पनियाला मोड़ के पास उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उसकी मां, बहन और वह स्वयं घायल हो गए। उपचार पर काफी खर्च हुए। बाद में जब वाहन और पैसेंजर बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया तो बीमा कंपनी ने दस्तावेजों को फर्जी बताते हुए क्लेम खारिज कर दिया।
पीड़ित का आरोप है कि मामले की जानकारी मिलने पर आरोपी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद उसने कार्रवाई के लिए लंबे समय तक पुलिस के चक्कर लगाए। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।