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Rewari News: महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट करने के दोषी को 2 साल की सजा व जुर्माना

Sun, 11 Jan 2026 11:38 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। गांव कंवाली में घर में घुसकर एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट) विश्वास खटक ने आरोपी गांव कंवाली निवासी चरनपाल उर्फ पालिया को दोषी करार दिया है। साथ ही दोषी को दो साल की कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार गांव कंवाली निवासी महिला ने पुलिस को बताया था कि 7 फरवरी 2020 को वह अपने घर पर थी। इसी दौरान गांव निवासी चरनपाल उर्फ पालिया दीवार कूद कर उनके घर में घुस आया।
यह भी बताया कि आरोपी ने उनके साथ मारपीट की। लाठी के हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उन्हें उपचार के लिए डहीना स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था।
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खोल पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी चरनपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने चरनपाल को दोषी करार देते हुए दो साल कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें: एसपी

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सभी थाना प्रबंधक, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को महिलाओं के विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का निर्देश दिया गया है।
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