अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा 7 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित की जाने वाली माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक व ओपन विद्यालयों की परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने जिला में परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा की ओर से जारी आदेशों के तहत हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं को लेकर बनाए गए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है तथा परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में अनाधिकृत, शरारती व असामाजिक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आदेशों के अनुसार इस अवधि में फोटो स्टेट दुकानें बंद रहेंगी और परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के इर्दगिर्द भीड़ भी इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आदेश पुलिस प्रशासन व ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। उक्त आदेश सात मार्च से लागू होकर 3 अप्रैल तक प्रभावी रहेेंगे। उन्होंने बताया कि आदेशों को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।