अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। दीपावली को लेकर आतिशबाजी की आजादी नहीं रहेगी। शहर में लोग अपने घरों के बाहर मनमाफिक स्थान पर आतिशबाजी नहीं कर पाएंगे। पटाखा चलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक मोहल्ले में स्थान तय किया जाएगा। तय स्थान पर पटाखे नहीं चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद जिला प्रशासन की तरफ से यह कदम पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं सरंक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर उठाया गया है। निवर्तमान पार्षदों से उनके वार्ड में ऐसी जगह के बारे में जानकारी लेकर उसे फाइनल कर दिया गया है। प्राधिकरण ने यह निर्णय लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लिया है।
दिल्ली व एनसीआर के प्रमुख शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर प्रशासन दीपावली पर चलाए जाने वाले पटाखों को लेकर पूरी तरह गंभीर नजर आ रहा है। अदालती आदेश की अनुपालना में प्रशासन पहले ही आमजन से केवल दिवाली पर ही मात्र दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने के निर्देश हैं। अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं सरंक्षण प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना भी कराना सुनिश्चित करने में प्रशासन जुट गया है। प्राधिकरण के निर्देश है कि दीपावली पर जगह-जगह या घरों के आसपास पटाखे चलाने की बजाय एक निर्धारित खुली जगह पर ही इन्हें चलाया जाए, ताकि इनसे बढ़ने वाले प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर नहीं पड़े।
नगर परिषद ने की तैयारी, पार्षदों से मांगी मदद
प्रशासनिक आदेश पर नगर परिषद ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नगर परिषद ने सभी निवर्तमान पार्षदों से इस मामले में मदद मांगते हुए उनसे प्रत्येक वार्ड में जगह का चयन कर अवगत कराने को कहा है। पार्षदों ने अपने-अपने वार्ड में सार्वजनिक जगह का चयन कर परिषद को सूची सौंप दी है। नगर परिषद आमजन को इन निर्देशों से अवगत कराने के लिए शहर में मुनादी भी कराएगी।
पिछले साल बिना लाइसेंस के बिके थे पटाखे
दीपावली पर प्रशासन की ओर से पटाखे बेचने के लाइसेंस दिए जाते हैं। हालांकि गत वर्ष किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिए गए थे, लेकिन इस बार संभावना है कि पटाखे के लाइसेंस दिए जाएंगे। बता दें कि नगर परिषद कुछ राशि लेकर लोगों को पटाखे बेचने के लिए तीन दिन का लाइसेंस देती है। पटाखे बेचने के लिए हुडा ग्राउंड की जगह निर्धारित की जाती है।
प्रशासन के निर्देश बाद नगर परिषद ने प्रत्येक पार्षद से उनके वार्ड में जगह चिन्हित कर सूची देने का अनुरोध किया है। पटाखे केवल निर्धारित जगह पर ही चलाए जाएंगे। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश आया तो पटाखों के लाइसेंस के लिए एक नवंबर के बाद कार्रवाई शुरू होगी।
-अंकित वशिष्ठ, एमई नगर परिषद