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बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों के साथ अच्छा बरताव करें : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गरीब मेधावी और बीपीएल परिवारों के मेधावी छात्रों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने और इनके साथ समान व्यवहार करने के मद्देनजर जिलाधीश पंकज कुमार ने आईपीसी नियमावली 1973 की धारा-144 के आदेश जारी किए हैं।
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उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय 134-ए के तहत 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गुणवान छात्रों और बीपीएल श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए आरक्षित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय इन छात्रों से सरकारी विद्यालयों के अनुसार ही फीस वसूल करें। इन विद्यार्थियों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाए जैसा कि अन्य विद्यार्थियों के साथ किया जा रहा है। उन्होंने इन आदेशों का दृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए। ये आदेश जनहित में एक तरफा कार्यवाही के उपरांत जारी किए जा रहे हैं। आगामी आदेशों तक ये प्रभावी रहेंगे। यदि कोई आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी 1973 के तहत दंड का भागीदार होगा।
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