फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rewari News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

Thu, 17 Oct 2024 02:10 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रेवाड़ी। जिले में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में एडिशनल सेशन जज और फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी को 20 साल की कैद सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता ने जून 2021 को थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। दोषी नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर साथ ले गया र उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने कुछ दिन बाद पीड़िता को बरामद किया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज करवाया गया। पीड़िता का बयान लेने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत में चल रही थी। मामले में कोर्ट में सबूत और गवाह पेश किए गए। इसके आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें