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पांच वर्ष कारावास

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मारपीट, अपहरण का प्रयास व फिरौती मांगने पर दो को पांच वर्ष कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
ट्रांसपोर्ट मैनेजर के साथ मारपीट, अपहरण का प्रयास एवं फिरौती मांगने के मामले में चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट तैयब हुसैन की अदालत ने धारूहेड़ा चुंगी निवासी विशाल उर्फ पोंगा व आकाश उर्फ बूढ़ा को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत पांच साल कारावास व 7900 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अलग से सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि कंहोरी निवासी जंगशेर धारूहेड़ा चुंगी स्थित गुड्डू पार्षद की ट्रांसपोर्ट पर बतौर मैनेजर काम करता था। 18 अप्रैल की रात को वह ट्रांसपोर्ट पर सोया हुआ था। इसी दौरान उक्त आरोपी वहां पहुंचे और ट्रांसपोर्ट दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और जंगशेर के साथ मारपीट शुरू की। इस दौरान उन्होंने जबरदस्ती जीप में डालकर अपहरण करने की कोशिश की ओर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी। जब शिकायतकर्ता ने विरोध किया तो ऑफिस में लगी हुई एलईडी, कैमरे सहित वहां रखा अन्य सामान तोड़ दिया तथा जंगशेर की जेब से 6800 रुपये, मोबाइल फोन तथा अन्य कागजात छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटा कर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा यह सुनाई है।
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